सुल्तानपुर। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराया। उसे तीन वर्ष की कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह के मुताबिक, मामला 2019 का है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी के साथ मोहल्ले का ही अंकेश वर्मा छेड़छाड़ कर रहा था। किशोरी ने मुकदमा दर्ज कराया तो अंकेश को जेल भेज दिया गया था। जमानत पर जेल से छूटने के बाद अंकेश ने फिर किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। किशोरी का घर से निकलना दूभर हो गया था। 27 अगस्त, 2020 को आरोपी ने किशोरी को फोन कर धमकी दी थी। इसके बाद किशोरी की तहरीर पर अंकेश के खिलाफ छेड़छाड़ व धमकी देने के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मंगलवार को विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने अंकेश को दोषी मानते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई।