अमेठी सिटी। किशोरी से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सत्र न्यायालय सुल्तानपुर ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को तीन वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
बाजारशुकुल के सेवरा गांव निवासी सुशील कुमार और राशिद खान पर 14 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने, अश्लील हरकतें करने और विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। घटना 17 जनवरी 2020 की बताई गई है।
घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्तों ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर दोनों को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।