अमेठी सिटी। आठ साल बाद रायबरेली न्यायालय ने दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के साथ एससी एसटी एक्ट के आरोपी को दस साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शिवरतनगंज थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 2015 में नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने की शिकायत की। केस दर्ज होने के बाद तत्कालीन सीओ ने मामले की जांच करते हुए दुष्कर्म व पाॅक्सो तथा एससी/एसटी एक्ट में नफीस के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में आरोप पत्र भेजा।
स्पेशल जज पाॅक्सो- प्रथम रायबरेली ने मामले की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को नफीस को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। एसपी अनूप सिंह ने इसकी पुष्टि की है।