गौरीगंज (अमेठी)। नगरीय निकाय चुनाव में महिला आरक्षण से जुड़ा नियम स्पष्ट होने के बाद नए सिरे से आरक्षण सूची तैयार की जा रही है। नए नियम से पिछले चुनाव में महिला के लिए आरक्षित सीट दूसरे वर्ग की महिला के लिए आरक्षित की जा सकती है। नियम के अनुसार आरक्षण का पुर्ननिर्धारण कर सूची शासन को भेजने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जिला प्रशासन जुटा है।
जिले की नगर पालिका परिषद गौरीगंज व जायस के साथ नगर पंचायत अमेठी व मुसाफिरखाना निर्वाचन आरक्षण सूची का पुर्न निर्धारण किया जा रहा है। शासन की ओर से जारी आरक्षण नियमों के अनुसार महिला आरक्षण को नए सिरे से लागू किया जाएगा। निकायों में वार्डों के आरक्षण को लेकर शासन ने आरक्षण दोबारा समान नहीं करने का निर्देश दिया है।
जिसके बाद जिले स्तर पर तैयार आरक्षण सूची शासन को भेजने के बाद दोबारा नए नियम से तैयार की जा रही है। शासन की ओर से जारी आरक्षण नियम में महिला आरक्षण को लेकर और स्पष्ट किया गया है कि गत वर्ष के चुनाव में जो सीट जिस वर्ग के लिए निर्धारित हो, वह रिपीट नहीं हो। वहीं महिलाओं के आरक्षण में यह नियम शिथिल किया गया है। नियम के अनुसार कोई सीट पिछली बार किसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित थी तो इस बार उसे दूसरे वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
अब इस नियम को दृष्टिगत रखते हुए नए सिरे से वार्डों की आरक्षण सूची तैयार की जा रही है। रविवार को भी कलेक्ट्रेट में एडीएम एके सिंह की अगुवाई में निकायों के अधिशासी अधिकारी व अन्य जिम्मेदार सूची को अंतिम रूप देने में लगे रहे। डीएम राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि नए आरक्षण नियम के अनुसार आरक्षण सूची वार्डवार तैयार की जा रही है।
निकाय की वार्डवार जारी मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद आपत्तियां ली जा रही हैं। सोमवार तक मतदाता सूची पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। एसडीएम गौरीगंज राकेश कुमार ने बताया कि आपत्तियां प्राप्त होने के बाद निस्तारित कर तय रोस्टर पर फाइनल सूची प्रकाशित की जाएगी। बताया कि रविवार तक गौरीगंज निकाय के दो वार्ड की मतदाता सूची पर सर्वाधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।