अमेठी सिटी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 सितंबर को सभी राजस्व न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें लंबित मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत से वादकारियों को त्वरित और सस्ता न्याय मिल सकेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी विवाद, मोबाइल और केबल नेटवर्क से जुड़े प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के मामले, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावे, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता फोरम, स्टाम्प, राजस्व, चकबंदी, श्रम और नगर पालिका टैक्स वसूली से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
सचिव ने बताया कि जिला स्तर पर सभी विभागों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वादकारियों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कराएं। बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजस्व न्यायालयों में भी किया जाएगा।