अमेठी। गरीब परिवार के पुत्री के विवाह में आर्थिक मदद देने के लिए संचालित व्यक्ति शादी-विवाह योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनके पुत्रियों की शादी वित्तीय वर्ष 2023-24 में हो चुकी है, अथवा होनी है। उन्हें शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
शादी से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद ऑनलाइन आवेदन करने पर ही योजना का लाभ मिलेगा। योजना से जुड़ी जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। बताया कि विवाह के लिए किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है एवं पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान का लाभ मिलेगा। (संवाद)