अमेठी सिटी। घर में घुसकर 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म व पिटाई करने के मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट सुल्तानपुर नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी सुरजीत निषाद को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र निवासी किशोरी की मां ने 20 जुलाई 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादिनी के अनुसार घटना के दिन उसकी 13 वर्षीय पुत्री घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव निवासी सुरजीत निषाद घर में घुस आया। आरोप है कि उसने किशोरी से दुष्कर्म किया और उसकी पिटाई की।
मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। अदालत ने बृहस्पतिवार को सुरजीत को दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट सहित अन्य अपराध में दोषी ठहराया था। इसके बाद उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया था। शुक्रवार को उसे जेल से तलब किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई।