गौरीगंज(अमेठी)। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शनिवार को एसपी डॉ. इलामारन जी ने बताया कि स्थानीय थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 6 अप्रैल 2022 नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अंगद सिंह ने जांच कर साक्ष्य संकलित कर मेडिकल रिपोर्ट व बयान को शामिल करते हुए 25 मई को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा था। मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से पैरवी कराई गई। शनिवार को न्यायालय एसजे सुल्तानपुर ने अभियुक्त दलगंजन उर्फ दूनी को आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।