अमेठी सिटी। खरीफ सीजन में उर्वरकों की कालाबाजारी और अधिक मूल्य वसूली के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए। वहीं अनियमितता मिलने पर दो बीज विक्रेताओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह निरंजन ने टीम के साथ जिले के उर्वरक, बीज और कीटनाशी विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। पालिया पश्चिम स्थित मुस्कान खाद भंडार और बाजारशुकुल स्थित गुप्ता खाद भंडार में अभिलेख अपूर्ण पाए गए। जांच में यूरिया के साथ जिंक की अनिवार्य टैगिंग नहीं करने और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचने की शिकायतों की पुष्टि होने पर दोनों प्रतिष्ठानों के उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए।
निरीक्षण के दौरान जैनबगंज स्थित मौर्य बीज भंडार और हरखमऊ स्थित मौर्य बीज भंडार में कीटनाशी से संबंधित अथॉरिटी लेटर उपलब्ध नहीं मिला। इस पर दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने किसानों से निर्धारित दर पर ही उर्वरक खरीदने और अधिक मूल्य वसूले जाने की शिकायत तत्काल कृषि विभाग को देने की अपील की।