अमेठी सिटी। निकाय चुनाव के दौरान थाना परिसर में प्रवेश कर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में विधायक राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ दर्ज परिवाद की सुनवाई मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सुल्तानपुर) में तय थी। अदालत ने गवाही के लिए इंस्पेक्टर जिलेदार यादव को बुलाया था, मगर वह उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। अब अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। उस तारीख पर इंस्पेक्टर को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है।
प्रकरण के अनुसार गौरीगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अखंडदेव मिश्र ने 10 मई 2023 को नगर पालिका परिषद चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत अन्य को नामजद किया गया। आरोप की पुष्टि के बाद आरोप पत्र तैयार किया गया। संबंधित धाराएं परिवाद की श्रेणी में आने के कारण निरीक्षक जिलेदार यादव ने विधायक के खिलाफ परिवाद दाखिल किया। अदालत में कई तिथियां तय होने के बावजूद इंस्पेक्टर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली तारीख पर गवाही न होने की स्थिति में कार्यवाही पर असर पड़ेगा, इसलिए समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।