फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

25 तक बढ़ी बकाया टैक्स जमा करने की तिथि

विज्ञापन
विज्ञापन
गौरीगंज (अमेठी)। परिवहन विभाग में पंजीकृत कॉमर्शियल वाहनों का बकाया टैक्स बिना ब्याज जमा करने के लिए शासन ने संचालित एक मुश्त शास्ति समाधान योजना की अवधि बढ़ा दी है। अब ऐसे वाहन स्वामी 25 सितंबर तक पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं। दो माह में 202 वाहन स्वामियों द्वारा 68.54 लाख रुपये का बकाया टैक्स जमा किया जा चुका है।
विज्ञापन

प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में पंजीकृत ऐसे कॉमर्शियल वाहन जिनका पंजीकरण एक अप्रैल 2020 से पहले हुआ है और उनका टैक्स नहीं जमा हुआ है। ऐेसे वाहन स्वामियों के लिए 27 जून को एक मुश्त शास्ति समाधान योजना (बकाया टैक्स पर ब्याज शून्य) लागू की थी। राज्य स्तर पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार जिले के 1795 कॉमर्शियल वाहनों पर तीन करोड़ 63 लाख 85 हजार रुपये का टैक्स बाकी है।
जिले में योजना के तहत ऐसे वाहन स्वामियों को एक हजार रुपये का शुल्क जमा कर बकाया टैक्स जमा करने के लिए आवेदन करना होगा। शासन की ओर से जून माह के बाद इस तिथि को पहले 26 जुलाई फिर 31 अगस्त और अब 25 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
विज्ञापन

एआरटीओ प्रशासन सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि 27 जून से अब तक योजना का लाभ लेने के लिए 273 लोगों ने पंजीकरण शुल्क जमा कर आवेदन किया है। इनमें से 202 लोगों ने 68.54 लाख रुपये बकाया टैक्स की राशि जमा कर दी है। उन्होंने जिले केे ऐसे वाहन स्वामियों से किसी भी कार्यदिवस में एक हजार रुपये का शुल्क जमा कर बिना ब्याज के बकाया टैक्स जमा करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें