गौरीगंज/अमेठी। कॉमर्शियल व व्यावसायिक विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के बाद पावर कारपोरेशन ने घरेलू व निजी नलकूपों उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 15 मार्च तक पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत उपभोक्ताओं को जनवरी तक के बकाया बिल पर शत-प्रतिशत अधिभार छूट का लाभ मिलेगा।
पावर कारपोरेशन ने मार्च माह में राजस्व बढ़ाने तथा बकाया बिल वसूली के लिए घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को राहत देने का आदेश दिया है। कवायद सफल हो सके इसके लिए अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एम देवराज ने पावर कारपोरेशन को पत्र जारी कर एक मुश्त समाधान योजना के तहत घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं का लाभ देेने को कहा।
योजना का लाभ लेने के लिए 15 मार्च तक उपभोक्ताओं को विभाग की वेबसाइट के साथ उपखंड कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन सेवा केंद्र, सीएससी एवं विभागीय वेबसाइट पर स्वयं पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय बकाया बिल की मूल धनराशि का 30 प्रतिशत जमा करना होगा।
पंजीकरण के बाद विद्युत वितरण खंड सात दिन में उपभोक्ताओं को संशोधित विद्युत बिल मुहैया कराना होगा। पंजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक बकाया बिल में अधिभार/सरचार्ज की संपूर्ण राशि माफ होने के बाद बचा बिल मार्च माह में नियमित बिल के साथ जमा करना होगा। पंजीकरण के बाद बकाया बिल जमा नहीं करने पर पंजीकरण राशि जब्त करते हुए कनेक्शन विच्छेदन के साथ अन्य कार्रवाई की जाएगी।