अमेठी सिटी। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ चल रहे मामले में शनिवार को डिस्चार्ज अर्जी पर बहस नहीं हो सकी। एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने बहस के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है।
जगदीशपुर थाने के हरपालपुर गांव निवासी सोभनाथ साहू ने नौ जनवरी 2021 की घटना का हवाला देते हुए सोमनाथ भारती के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले का विचारण एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है। मामले में आरोप तय किए जाने के बिंदु पर कई तारीख से कार्यवाही लंबित थी।
इसी बीच सोमनाथ भारती की ओर से खुद को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी पर भी कई तारीख से बहस लंबित चल रही है। शनिवार को बहस के लिए तारीख नियत थी, मगर कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। अब अदालत ने 19 सितंबर को मामले में बहस की अगली तारीख तय की है।