अमेठी सिटी। फर्जी प्रमाणपत्र जारी होने सहित अन्य आरोपों से जुड़े प्रकरण में फरार घोषित पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी ने बृहस्पतिवार को जिला जज सुल्तानपुर सुनील कुमार की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की। अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई पांच जनवरी को नियत की है।
अग्रिम जमानत अर्जी लंबित होने का आधार बताते हुए चंद्रमा देवी ने एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत में गैरजमानती वारंट और फरार घोषित करने की प्रक्रिया स्थगित करने की मांग रखी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से आपत्ति आमंत्रित करते हुए सुनवाई नौ जनवरी को तय की है। मामले की शुरुआत 25 जुलाई 2022 को हुई थी। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू ने अदालत में याचिका दायर कर आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी। परिवादी ने तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी समेत लल्लू प्रसाद सोनी, उनके भाई लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी और संगम लाल सोनी पर अनुचित लाभ के उद्देश्य से नगर पंचायत से फर्जी प्रमाणपत्र जारी कराने के आरोप लगाए थे।
प्रकरण परिवाद के रूप में पंजीकृत हुआ। सुनवाई के बाद अदालत ने आठ फरवरी 2024 को चंद्रमा देवी और अन्य आरोपियों को फर्जीवाड़ा प्रकरण में विचारण के लिए तलब किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई, मगर राहत नहीं मिली। अदालत ने 23 दिसंबर को आरोपियों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी करने और फरार घोषित करने का आदेश भी दिया था। अदालत के सख्त रुख के बाद बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर संबंधित कार्रवाई रोकने की मांग रखी गई है।