अमेठी सिटी।जिला महिला अस्पताल से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में सीजेएम सुल्तानपुर नवनीत सिंह की अदालत ने सूरज कश्यप को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर अदालत ने उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर नगर कोतवाल को गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। विनोबापुरी निवासी चंद्रभान पांडेय ने 28 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वह अस्पताल में भर्ती बेटी को देखने आए थे। परिसर में मोटरसाइकिल खड़ी कर लौटे तो वह गायब थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचना में संग्रामपुर के कोलवा मजरे ठेगहा निवासी सूरज का नाम सामने आया। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी शैलेश कृष्ण चतुर्वेदी ने आरोपी की आठ मुकदमों की आपराधिक हिस्ट्री और साक्ष्य पेश किए। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया।