अंबेडकरनगर। जिले में रसोई गैस की किल्लत और उपभोक्ताओं की अनदेखी का मामला अब उपभोक्ता फोरम पहुंच गया है। न्यायालय ने बुकिंग के बावजूद सिलिंडर न देने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) और गैस एजेंसी प्रबंधक को नोटिस जारी किया है। उन्हें 28 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है।
मालीपुर निवासी ईश्वरचंद्र यादव ने 16 अप्रैल को उपभोक्ता न्यायालय में वाद दाखिल किया था। उनका कनेक्शन जलालपुर स्थित श्रीनरसिंह भारत गैस एजेंसी में है। उन्होंने 13 मार्च को गैस सिलिंडर बुक कराया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें सिलिंडर की डिलीवरी नहीं दी गई। पीड़ित ने एजेंसी प्रबंधक से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। खाद्य एवं रसद विभाग ने भी इस मामले में एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
मजबूरन पीड़ित ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष गंगाराम ने मामले को बेहद गंभीर माना। उन्होंने इसे अनुचित व्यापारिक सेवा का उदाहरण मानते हुए डीएसओ शिवाकांत पांडेय और एजेंसी प्रबंधक को तलब किया है। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और लापरवाही बरतने वाले विभागों व एजेंसियों को कड़ा संदेश देने के लिए की गई है।