अंबेडकरनगर। अपात्र राशन कार्डधारक अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। 1126 कोटे से जुड़े चार लाख एक हजार 206 राशन कार्डधारकों का सत्यापन शुरू हो गया है। इस दौरान जो अपात्र मिलेगा, उसका नाम पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। एक माह के अंदर सत्यापन कर रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है।
अपात्र राशन कार्डधारकों द्वारा कोटे की दुकान से सस्ते दर पर राशन लेने की शिकायतों पर फिर से कड़ा निर्णय हुआ है। आयुक्त खाद्य एवं रसद मार्कंडेय शाही ने सभी राशन कार्डधारकों के सत्यापन का निर्देश दिया है। कहा गया है कि 30 दिन के अंदर सत्यापन पूरा कर अपात्रों का नाम पात्रता सूची से बाहर किया जाए।
इसके साथ ही सत्यापन के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को सत्यापन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट जिलापूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत व नगर पालिका के कर्मचारियों को सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गौरतलब है कि जिले में कोटे की कुल 1126 दुकानें हैं। इनसे कुल चार लाख एक हजार 206 उपभोक्ता जुड़े हैं। इनमें तीन लाख 35 हजार 239 पात्र गृहस्थी जबकि 65 हजार 967 अंत्योदय राशन कार्डधारक हैं। जिलापूर्ति कार्यालय के अनुसार डीएम के निर्देश के बाद सत्यापन शुरू कर दिया गया है।
जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय के अनुसार शहरी क्षेत्र में समस्त आयकर दाता, चार पहिया वाहन के मालिक, जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में आवासीय प्लाट, ऐसा परिवार जिनके एक सदस्य के पास शस्त्र लाइसेंस हो, उन्हें अपात्र की श्रेणी में रखते हुए पात्रता सूची से हटाया जाएगा।
इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जो आयकर दाता हों, जिनके पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर व एसी व पांच केवीए क्षमता का जनरेटर हो, परिवार के किसी भी सदस्य के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की कुल आय दो लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, परिवार के किसी भी सदस्य के पास शस्त्र लाइसेंस होगा, उन्हें भी पात्रता सूची से बाहर किया जाएगा।
जिले में राशन कार्डधारकों का सत्यापन प्रारंभ हो गया है। एक माह के अंदर सत्यापन पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इस संबंध में जिम्मेदारों को सभी दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।
-राकेश कुमार, जिलापूर्ति अधिकारी