अंबेडकरनगर। उम्मीद पोर्टल पर दर्ज वक्फ संपत्तियों के सत्यापन कार्य में तेजी लाने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सुन्नी और शिया वक्फ संपत्तियों के मुतवल्लियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां तकनीकी और दस्तावेजी त्रुटियों के कारण पोर्टल पर रिजेक्ट हो गई हैं, जिन्हें समय रहते सुधारना जरूरी है। वक्फ बोर्ड में पंजीकरण की तिथि, वक्फ के सृजन की तिथि, वक्फनामा, धारा-37 से संबंधित अभिलेख तथा संपत्तियों के राजस्व रिकॉर्ड अपलोड न किए जाने के कारण कई प्रविष्टियां अस्वीकृत हुई हैं। उम्मीद पोर्टल पर दर्ज त्रुटियों को आठ जून तक हर हाल में दुरुस्त करा लें। (संवाद)