अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने सोमवार को छात्रा से छेड़छाड और पॉक्सो एक्ट के दो आरोपियोंं को चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदायगी न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अहिरौली थाने के एक गांव निवासी किशोरी कटेहरी बाजार के एक स्कूल में पढ़ती थी। पांच जुलाई 2017 को जब वह स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में डडवा प्रतापुर चमुर्खा गांव निवासी आसाद और इमरान ने उसका दुपट्टा खींचकर छेड़छाड़ की। किसी तरह छात्रा ने वहां से भाग कर अपनी जान बचाई। दूसरे दिन छह जुलाई को जब वह ट्यूशन से पढ़कर घर जा रही थी। रास्ते में एक भट्ठे के पास घात लगाकर बैठे आरोपियों ने उसे दौड़ा लिया। किशोरी किसी तरह से भागकर अपने घर पहुंची। पीछे से पहुंचे आरोपियों ने उसके परिजनों को धमकाते हुए एसिड अटैक की धमकी दी। परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय मेंं दाखिल किया, जिसमें सुनवाई करते हुए सजा सुनाई गई है।