अंबेडकरनगर। पेट्रोलपंप मालिक पर जानलेवा हमला कर लूट को अंजाम देने के लगभग एक दशक पुराने मामले में दो आरोपियों को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम रत्नेशमणि त्रिपाठी ने दस दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अलग अलग धाराओं में सात सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
मामला वर्ष 2022 में अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। फिलिंग स्टेशन मरैला के संचालक उदयभान मिश्र ने दर्ज कराए केस में कहा था कि 21 मार्च को वे ढाई लाख रुपये जमा करने के लिए शहजादपुर की बैंक शाखा में खड़े थे । इसी दौरान वहां आए एक बदमाश ने बैग छीन लिया और बाहर खड़े बदमाश के साथ बाइक पर बैठकर भागने लगा। पेट्रोलपंप मालिक ने हिम्मत दिखाते हुए फायरिंग कर दी। इससे बदमाश गिर पड़े। उनके कब्जे से दो लाख रुपये बरामद हुए जबकि 50 हजार रुपये व एक तमंचा कहीं फेंक दिया।
दोनों बदमाशों की पहचान दीपक मिश्र निवासी मुरादपुर तथा घनश्याम वर्मा निवासी अलावलपुर के रूप में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र वर्मा ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मजबूती से तथ्यों को रखने के साथ ही गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। इस पर एडीजे प्रथम रत्नेशमणि त्रिपाठी ने दोनों बदमाशों को दस दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।