अंबेडकरनगर। गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पूनम सिंह ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अकबरपुर कोतवाली के पहितीपुर निवासी डब्लू पांडेय व एकलाख अहमद के विरुद्ध सात मई 2010 को तत्कालीन कोतवाल पी एल यादव ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जेल भेजे जाने के बाद दोनों आरोपी जमानत पर रिहा चल रहे थे। एडीजीसी सुभाष चंद्र वर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए गैंगस्टर कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पूनम सिंह द्वितीय ने दोनों आरोपियों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए पांच पांच हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद