अंबेडकरनगर। अकबरपुर के सदरपुर में जलभराव के विवाद में मारपीट और धमकी के मामले में आरोपी सोमू मौर्य और प्रसून मौर्य को नियमित जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट चिंता राम ने दोनों की अर्जी स्वीकार कर ली। प्रत्येक को 25 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की दो-दो जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। बता दें कि वादी दिलीप धरिकार के दरवाजे पर बारिश से जलभराव के कारण रास्ता बंद हो गया था।
इसकी शिकायत करने पर रुपये मांगने और विरोध करने पर पांच मई 2026 की शाम पिटाई व जान से मारने की धमकी दी गई। बचाने पहुंची दिलीप की मां को भी पीटा गया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पार्टीबंदी की रंजिश में फंसाने की दलील दी। कोर्ट ने अंतरिम जमानत की शर्तों का पालन, आरोप-पत्र दाखिल होने और अभियोजन की ओर से आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किए जाने को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की। (संवाद)