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सुप्रीमकोर्ट ने दी किसानों को राहत

Mon, 11 Jan 2016 10:38 PM IST
अबेडकरनगर/अमर उजाला ब्यूरो
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सुप्रीम कोर्ट ने सुग्रीव वर्मा एवं अन्य की तरफ से दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कराने के लिए किसानों ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा है।
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एनटीपीसी द्वारा 1320 मेगावाट की इकाई लगाने के लिए विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसका कई किसान विरोध कर रहे हैं।प्रशासन ने कुछ दिनों पूर्व मुख्य स्थान के लिए दो गावों से जुड़ी भूमि पर कब्जे की कार्रवाई भी पूरी कर ली थी।

इस बीच किसानों ने विस्तारीकरण पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय के लखनऊ खंड पीठ में याचिका दायर की, परन्तु उच्च न्यायालय ने किसानों की याचिका को खारिज कर दिया। इस पर किसान सुग्रीव वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने  सुप्रीम कोर्ट की शरण ली।
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किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत तथ्यों के साथ अपनी याचिका दायर की। किसान सुग्रीव वर्मा एवं अन्य के नाम से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कहा कि अग्रिम निर्णय तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। इसके अनुपालन के लिए पीड़ित किसानों ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को प्रार्थना पत्र भेजकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने की मांग की है।

किसान सुग्रीव ने कहा कि विस्तारीकरण को लेकर एनटीपीसी व प्रशासन मनमानी कर रहा है। इस मामले में किसानों के साथ न्याय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद ही हो सकेगा। उधर डीएम विवेक ने बताया कि प्रकरण में सभी कार्रवाई नियमानुसार ही की गई है।
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किसानों के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती इस मामले में नहीं की गई है। सु्प्रीम कोर्ट के निर्णय का मामला अभी उनके सामने नहीं आया है।
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