अंबेडकरनगर। जलालपुर में युवती से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। दोषी कुलदीप को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिली है। उस पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह मामला 17 मई 2023 को जलालपुर में दर्ज किया गया था। युवती ने आरोप लगाया था कि उसके घर का एक हिस्सा जर्जर था। इससे बगल के रास्ते से घर का अंदरूनी हिस्सा दिखता था। कुलदीप निवासी अशरफपुर मझगवां ने इसका फायदा उठाया। उसने युवती के नहाते समय आपत्तिजनक तस्वीर चोरी से खींच ली। कुलदीप और उसके साथी ने बाद में तस्वीर एडिट कर युवती को धमकाया। इस दौरान कुलदीप ने युवती का दुष्कर्म भी किया।
युवती को मना करने पर तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद कुलदीप के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर कुलदीप को दोषी करार दिया। उसे 10 साल के सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। (संवाद)