अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट मोहन कुमार ने किशोरी के अपहरण के एक मामले में दोषसिद्ध आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार टांडा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का 18 सितंबर 2019 की रात नेहरूनगर निवासी कुलदीप अपहरण कर ले गया था। मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने किशोरी को ढूढ़ कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पाॅक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी कुलदीप को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संवाद)