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वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क की बढ़ी दें लागू

Wed, 30 Sep 2015 11:14 PM IST
अबेडकरनगर/अमर उजाला ब्यूरो
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40 हजार रुपये से अधिक लागत वाली बाइक खरीदने पर अब 3 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाले चार पहिया वाहन की खरीददारी करने पर 8 प्रतिशत की बजाए 10 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा करना होगा।
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इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए उपभोक्ताओं को आरटीओ कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा, बल्कि यह कार्य संबंधित शोरूम द्वारा किया जाएगा।

बढ़ती महंगाई के बीच वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में वृद्धि से वाहन खरीदने वालों को तगड़ा झटका लगा है। रजिस्ट्रेशन शुल्क बढने से लोगों को वाहन खरीदने पर अधिक दाम चुकता करना होगा। पूर्व में दो पहिया वाहन की खरीददारी करने पर रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन के दाम का 7 प्रतिशत अधिक दाम अदा करना पड़ता था।

इसी प्रकार 10 लाख रुपये से अधिक की लागत से चार पहिया वाहन खरीदने वालों को मूल दाम का 8 प्रतिशत अधिक धनराशि देना पड़ता था। अब परिवहन आयुक्त के रवींद्र नायक के निर्देश पर वाहनों के रजिस्टे्रशन में दो से तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।
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बढ़ा रजिस्ट्रेशन शुल्क 28 सितंबर से लागू हो गया। एआरटीओ सौरभ ने बताया कि 40 हजार रुपये से अधिक की कीमत वाले दो पहिया वाहन की खरीददारी करने वालों को सात ते बजाय 10 प्रतिशत रजिस्ट्रे्शन शुल्क अदा करना होगा। इसी प्रकार 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले चार पहिया वाहनों पर 8 प्रतिशत की बजाए 10 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा।

एआरटीओ ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की बढ़ी शुल्क 28 सितंबर से लागू कर दिया गया है। बताया कि पूर्व में अक्सर लोग स्वयं एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर रजिस्टे्रशन कराते थे। अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। अब रजिस्ट्रेशन उसी दुकान पर होगा, जहां से वाहन की खरीददारी की जाएगी।
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