अंबेडकरनगर। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र में नाम, पता, उम्र आदि से संबंधित त्रुटियों को सुधारने और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है।
इसी क्रम में अब विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फॉर्म भरने के लिए दो विकल्प ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध कराए गए हैं।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी ज्योत्सना बंधु ने बताया कि आयोग का उद्देश्य है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और कोई भी व्यक्ति संसाधनों की कमी या तकनीकी दिक्कतों के कारण अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रह जाए। यदि मतदाता का ईपिक नंबर उसके मोबाइल नंबर से लिंक है, तो वह घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन पूरा आवेदन कर सकता है।
ऑनलाइन फॉर्म भरने पर ओटीपी सत्यापन के बाद मतदाता का पुराना रिकॉर्ड स्वतः प्रदर्शित हो जाता है, जिससे जानकारी मिलान करने और आवश्यक संशोधन करने में सुविधा मिलती है। फोटो अपलोड करने सहित सभी विवरण दर्ज होते ही सिस्टम संदर्भ संख्या जारी करता है, जिसकी मदद से आवेदन की स्थिति कभी भी जांची जा सकती है। यह सुविधा तकनीक के जानकार मतदाताओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। ऐसे लोगों के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया समान रूप से सक्रिय और प्रभावी है।
ऑफलाइन व्यवस्था के तहत बीएलओ 4 नवंबर से घर-घर सर्वेक्षण कर रहे हैं और प्रत्येक परिवार को पहले से छपे फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं।
मतदाताओं को सिर्फ अपना नाम, पता, उम्र और एपिक नंबर भरकर फॉर्म बीएलओ को लौटाना होता है। परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है, उसका नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू कर दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर बीएलओ आधार कार्ड या जन्म प्रमाणपत्र की जांच कर सकते हैं।