अंबेडकरनगर। सिविल जज सीनियर डिवीजन त्वरित डॉ. धर्मेंद्र कुमार यादव ने आबकारी अधिनियम के अभियुक्त बृतन्ती को 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र और इसी धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत मंजूर की है।
हंसवर के आरक्षी मोहित कुमार पुलिस टीम के साथ 17 मई 2024 को हरसंभार में गश्त पर निकले थे। तभी मुखबिर ने सूचना दिया कि चोरी से शराब की तस्करी करने वाला आरोपी शराब लेकर मेढीसुलेमपुर से गुजरने वाला है। तत्काल पुलिस बल के साथ बताए गए स्थान पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। कुछ देर बाद ही वहां से कच्ची शराब लेकर जा रहे हंसवर के भूलेपुर निवासी बृतन्ती को पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके पास से एक प्लास्टिक पिपिया में 40 लीटर कच्ची शराब बरामद कर उसे जेल भेज दिया गया था। इसी मामले की सुनवाई में कोर्ट ने जमानत दी है।