अंबेडकरनगर। जलालपुर में शराब की दुकानों से चोरी करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों को राहत देने से इन्कार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।
पुलिस ने 21 नवंबर की रात करीब सवा एक बजे चेकिंग के दौरान अवैध शराब और चोरी में शामिल तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इनमें शाहपुर फिरोजपुर गांव के ही मोनू लोना, टाइगर उर्फ जुगनू उर्फ हनी और अजय उर्फ ऋषि शामिल थे।
इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 40 पैकेट देसी शराब और 7,600 रुपये बरामद किए गए थे। छानबीन के दौरान अखंडनगर, अलीगंज और सम्मनपुर क्षेत्रों में हुई शराब दुकान व इंजन पार्ट चोरी की वारदातों में शामिल होना स्वीकार किया था। इन तीनों की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।