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Ambedkar Nagar News: अतिरिक्त बिल को किया खारिज, दो हजार रुपये लगाया हर्जाना

Fri, 02 Jan 2026 11:00 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
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अंबेडकरनगर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अकबरपुर के हरिशंकर वर्मा को बिजली विभाग से भेजे गए बिल में अतिरिक्त राशि को खारिज कर दिया है। साथ ही एक्सईएन अकबरपुर को दो हजार रुपये का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।
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अकबरपुर के पटेलनगर निवासी हरिशंकर वर्मा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक परिवाद दाखिल करते हुए बताया था कि वह पशु चिकित्सक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्ष 1999 में उन्होंने घरेलू बिजली का कनेक्शन लिया था। अक्तूबर 2015 तक समस्त बिल जमा कर दिए थे। दिसंबर 2015 में विभाग की ओर से 82 हजार रुपये का बिल भेज दिया गया था। कई बार इसकी शिकायत विभागीय अफसराें से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इस मामले की सुनवाई दो सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष दयाराम व सदस्या किरन द्विवेदी ने की। दोनों पक्षों की ओर से दाखिल तथ्यों का परीक्षण और बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 62323 रुपये का बिल निरस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही आर्थिक व मानसिक क्षति के लिए एक्सईएन अकबरपुर को वादी को दो हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह हर्जाना आदेश के 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।
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