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शबाना फिर बनीं किछौछा नगर पंचायत अध्यक्ष

Tue, 02 Aug 2016 10:53 PM IST
अंबेडकरनगर
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किछौछा नगर पंचायत अध्यक्ष शबाना खातून को जीत का प्रमाणपत्र देते एसडीएम। - फोटो : अमर उजाला
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नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में अध्यक्ष पद के उपचुनाव में शबाना खातून दोबारा अध्यक्ष चुने जाने में कामयाब रही हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 719 मतों से पराजित किया। इससे पहले भी वे यहां हुए चुनाव में अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं, लेकिन बाद में उम्र संबंधी विवाद के कारण दाखिल चुनाव याचिका पर न्यायालय ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था।
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मंगलवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शबाना ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। वे नगर पंचायत क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति देने पर पूरा ध्यान देंगी। 
गौरतलब है कि अशरफपुर किछौछा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए दो दिन पूर्व मतदान कराया गया था।

कुल 14 मतदेय स्थलों पर मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई। 10 हजार 663 मतदाताओं को मतदान करना था, लेकिन 6 हजार 484 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। लगभग 60 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा मतदान के बाद मतपेटिकाओं को कड़ी सुरक्षा में टांडा तहसील परिसर में रखवाया गया था।
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मंगलवार सुबह आठ बजे चुनाव प्रेक्षक अपर आयुक्त फैजाबाद रामनिवास शर्मा के अलावा निर्वाचन अधिकारी उपजिलाधिकारी टांडा पंकज, एसडीएम अकबरपुर नरेंद्र सिंह व एसडीएम जलालपुर विवेक मिश्र की मौजूदगी में मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई।

कुल 12 वार्डों में पड़े मतों की गणना शुरू हुई तो शुरुआती दौर से ही शबाना खातून ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से लगातार बढ़त बनाए रखी। पांच चक्र में चली मतगणना समाप्त हुई तो शबाना खातून को विजयी घोषित किया गया। उन्हें कुल 2908 मत मिले, जबकि निकटतम प्रतिद्वंद्वीी मंगेश कुमारी को 2189 मतों के साथ संतोष करना पड़ा।

मतगणना के दौरान कुल 105 मत निरस्त कर दिए गए। अन्य प्रत्याशियों में भानुमती को 768, नसरीन को 502 तथा जहरा खातून को 12 मत मिले। परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारी पंकज ने शबाना खातून को जीत का प्रमाणपत्र सौंपा। 

मतगणना को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए सीओ टांडा सुधीर कुमार के नेतृत्व में चार थानों की फोर्स लगातार मौजूद रही। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2012 में हुए सामान्य चुनाव में भी शबाना खातून ही अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं।

निर्वाचन सूची में उनकी उम्र 30 वर्ष दर्ज थी, लेकिन बाद में हुई जांच में उम्र 26 वर्ष ही पाई गई। इसके चलते जनपद न्यायालय में दाखिल याचिका के चलते न्यायालय ने निर्वाचन को ही अवैध करार दे दिया था। 
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