अंबेडकरनगर। किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार चतुर्थ ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अलग-अलग धाराओं में 46 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
मामला मालीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 का है। एक गांव निवासी वादी ने मालीपुर थाने में पांच फरवरी को दर्ज कराए केस में कहा कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को सुल्तानपुर जनपद के दोस्तपुर थाना अंतर्गत ग्राम बस्तीपुर निवासी आशिक अली बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी व आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने बाद में किशोरी को खोज निकालने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद मामले में दुष्कर्म की भी धारा बढ़ा दी गई।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाॅक्सो सत्यप्रकाश पांडेय ने बताया कि इसी मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज सुशील कुमार ने सजा सुनाई। अर्थदंड भी लगाया।