अंबेडकरनगर। जिला प्रशासन ने विभिन्न पर्वों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं, पर्वों के मद्देनजर तथा कोविड के प्रसार को रोकने के लिए धारा 144 लागू की जा रही है। कोई भी व्यक्ति विरोध स्वरूप कोई प्रतिष्ठान, बाजार नहीं बंद कराएगा और न ही सड़क व सार्वजनिक स्थान को अवरुद्ध करेगा। कई तरह के प्रतिबंध लागू करते हुए कहा गया कि 13 नवंबर तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसके किसी भी अंश का उल्लंघन दंडनीय होगा। जो भी व्यक्ति कुल 26 शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।