जिले में विधानसभा चुनाव व आगामी पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभव से धारा 144 लागू कर दिया है। इसका उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी प्रशासन ने दिया है। जिला मजिस्ट्रेट वैभव श्रीवास्तव ने धारा 144 लागू होने की जानकारी देते हुए कहा कि पांच विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य चुनाव, 24 फरवरी को महाशिवरात्रि तथा 13 मार्च को होलिका दहन/होली पर्व पड़ने के चलते शांति व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है।
ऐसे में बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों का समूह एकत्र नहीं होगा। अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की सूचना पहले से देते हुए अनुमति ली जाएगी। विजय जुलूस आदि पर रोक रहेगी। कई अन्य प्राविधानों का उल्लेख करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इसका उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।