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एनटीपीसी में निर्माण कार्य पर रोक हटी

Wed, 20 Jan 2016 10:39 PM IST
अबेडकरनगर/अमर उजाला ब्यूरो
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बुधवार को कलक्ट्रेट में किसानों के बहिष्कार के बीच आयोजित बैठक में इससे पहले न्यायालय के फैसले पर क्रियान्वयन को लेकर सरकारी अधिवक्ताओं की राय में विरोधाभास सामने आया। इस पर जिला प्रशासन ने तय किया कि निर्माण कार्य पर रोक लगाए बगैर विशेष वाहक भेजकर न्याय विभाग से राय प्राप्त कर ली जाए।
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एनटीपीसी विस्तारीकरण को लेकर प्रभावित किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने यथास्थित बनाए रखने के निर्देश दिए थे। इस पर दो दिन पूर्व कलक्ट्रेट सभागार में एनटीपीसी अधिकारियों व किसानों के साथ हुई बैठक में डीएम विवेक ने एनटीपीसी विस्तारीकरण निर्माण कार्य पर अग्रिम निर्णय तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी।

इस बीच मामले पर सम्यक विचार विमर्श के लिए बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट में एनटीपीसी अधिकारियों एवं सरकारी अधिवक्ताओं की बैठक हुई। किसानों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। एसपी अजय सिंह की मौजूदगी में डीएम ने अभियोजन अधिकारी तथा शासकीय अधिवक्ताओं की राय जानी, तो उनमें विरोधाभास सामने आया।
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अभियोजन अधिकारी व जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व की राय थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल का तर्क था कि यह फैसला सिर्फ भूमि पर कब्जे को लेकर है।

भूमि पर कब्जे को लेकर यथास्थिति का आदेश है। निर्माण कार्य रोकने को लेकर आदेश नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता ताराकांत त्रिपाठी का भी तर्क था कि निर्माण कार्य रोकने से यह आदेश संबंधित नहीं है।

अभियोजन अधिकारी व अधिवक्ताओं की राय में विरोधाभास पाए जाने पर डीएम विवेक ने तय किया कि मामले में उचित राय न्याय विभाग से प्राप्त कर ली जाए।

तय हुआ कि अपने स्तर से निर्माण पर रोक लगाकर तब राय मांगा जाना अनुचित होगा। ऐसे में निर्माण कार्य पर रोक न लगाते हुए विशेष वाहक भेजकर राय प्राप्त कर ली जाए। मौके पर ही तय हुआ कि खण्ड विकास अधिकारी टांडा को विशेष वाहक बनाकर भेजा जाए।
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