अंबेडकरनगर। नगर पालिका परिषद टांडा की अध्यक्ष शबाना नाज के खिलाफ लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की अदालत में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद की ओर से जांच रिपोर्ट पेश की गई। इसमें कई आरोपों को निराधार बताया गया है।
यह याचिका नगर पालिका टांडा के सभासद मोहम्मद जाहिद ने दाखिल की थी। इसमें टैक्सी स्टैंड की तीन दिन की वसूली में कथित गबन और करीब 10 करोड़ रुपये के 95 विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। याचिका में जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई थी।
मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को तलब किया था। मंगलवार को विभाग की ओर से दोबारा कराई गई जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। रिपोर्ट में शबाना नाज को कई आरोपों से दोषमुक्त बताया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रमुख सचिव की ओर से दिए गए जवाब पर संतोष जताया और याचिका का निस्तारण कर दिया।