अंबेडकरनगर। दुष्कर्म के दोषी को अपर जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला दो वर्ष पहले अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी ने तहरीर देकर बताया कि उसकी 19 वर्षीय पुत्री को बलरामपुर जिले के देहरा जरवा निवासी बंटी उर्फ गुल्ली बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद युवती को बरामद करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। इन दिनों आरोपी जमानत पर रिहा चल रहा था।
एडीजीसी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अविवाहित युवती को अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इसी आधार पर केस में दुष्कर्म की भी धारा जोड़ी। अब इसी मामले में सुनवाई करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। (संवाद)