अंबेडकरनगर। शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को खारिज कर दी। करीब ढाई माह पहले दर्ज हुए दुष्कर्म के केस में आरोपी में गिरफ्तार पर आलापुर पुलिस ने जेल भेजा था।
आलापुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 28 मार्च को केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बेनी का पूरा निवासी गौरव त्रिपाठी तीन वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था। इस बीच किशोरी गर्भवती हो गई तो उसने जबरन गर्भपात करा दिया। पुलिस ने इस मामले में गौरव के अलावा तीन अन्य परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा। गौरव ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।