जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय।
अंबेडकरनगर। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत जिले के निजी विद्यालयों में दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के अभिभावक सात मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ ही प्राप्त दस्तावेजों का सत्यापन भी इसी अवधि में संपन्न कराया जाएगा।
जिले के कुल 832 निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से पहले चरण में 548 विद्यार्थियों का चयन किया जा चुका है। अब शेष बची सीटों को भरने के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अभिभावकों को आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आवेदन अंतिम रूप से स्वीकार किए जाएंगे। अधूरे या गलत कागजात पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
पात्र आवेदनों के आधार पर नौ मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से बच्चों का चयन होगा। इसके पश्चात 11 मार्च को चयनित विद्यार्थियों को संबंधित स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा। विद्यालय आवंटन के बाद अभिभावकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
आधार कार्ड से होगा आवेदन
इस बार आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अभिभावकों को अपना आधार कार्ड इस्तेमाल करके ही आवेदन करना होगा। इसके साथ ही, यह भी आवश्यक है कि अभिभावक का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक हो।