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प्लास्टिक के झंडे, बैनर के प्रयोग पर दर्ज होगा केस

Mon, 25 Mar 2019 10:05 PM IST
रवि प्रकाश Amar Ujala Bureau/Ambedkarnagar
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डीएम ने की बैठक - फोटो : अमर उजाला
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लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में प्लास्टिक के झंडे व बैनर का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। यदि इसका प्रयोग किया गया, तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत सी विजिल्स पर दर्ज कराई जा सकेगी। इसका निस्तारण जिम्मेदार अधिकारी 100 मिनट के अंदर करेंगे। ये बातें सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम सुरेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान कही। 
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डीएम सुरेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी के चुनाव प्रसार में प्लास्टिक के पोस्टर, बैनर व झंडे का कतई प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी ने इसका प्रयोग किया, तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध केस दर्ज कराया जाएगा। कहा कि चुनाव संबंधित यदि किसी भी प्रकार की शिकायत हो, तो इसकी जानकारी तत्काल सी विजिल्स पर दर्ज कराएं। 100 मिनट के अंदर जिम्मेदार अधिकारी समस्या का निस्तारण करेंगे।

एकल खिड़की की स्थापना कलेक्ट्रेट में कर दी गई है। खिड़की के माध्यम से रैली, जनसभा, रोड शो, नुक्कड़ नाटक के अलावा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार से संबंधित अनुमति हासिल की जा सकेगी। डीएम ने यह भी कहा कि चुनाव में कोई भी नगद खर्च 10 हजार से अधिक नहीं होगा। इससे अधिक की राशि का भुगतान चेक के माध्यम से करना होगा। 
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एसपी वीरेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए वीआईपी के आने की जानकारी तीन पहले जिम्मेदार अधिकारियों को देनी होगी। आह्वान किया कि लोकसभा चुनाव को सकुशल निपटाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। यदि आचार संहिता का उल्लंघन होता कहीं भी पाया गया, तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान एडीएम अमरनाथ रॉय, एएसपी एके रॉय, परियोजना निदेशक प्रदीप पाण्डेय, भाजपा के जिला सहमीडिया प्रभारी भूपेंद्र सिंह, सपा के जिला महासचिव हाजी अकमल, प्रतिनिधि रामसागर यादव, कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष गुलाम रसूल छोटू समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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