अंबेडकरनगर। विशेष न्यायालय एएसजे एफटीसी द्वितीय/एनडीपीएस एक्ट ने स्मैक बरामदगी के मामले में मनोज चौहान को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला कोतवाली टांडा से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार सात दिसंबर 2019 को दरोगा जयकिशन सिंह यादव पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान कश्मीरिया निवासी मनोज चौहान को पकड़ा गया। तलाशी में उसके कब्जे से स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर मनोज चौहान को दोषी मानते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)