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Ambedkar Nagar News: चौकी पर पिटाई के मामले में तत्कालीन प्रभारी व सिपाही पर केस के आदेश

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अंबेडकरनगर। कोतवाली अकबरपुर के श्रवण क्षेत्र चौकी पर 11 जून 2025 को सगे भाइयों समेत तीन के साथ पुलिस द्वारा की गई कथित मारपीट, जातिसूचक गाली-गलौज और धन की मांग के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी रामविलास सिंह ने कोतवाली प्रभारी अकबरपुर को तत्कालीन चौकी प्रभारी राहुल कुमार पांडेय व सिपाही बृजेश यादव पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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पीड़ित रामभेज निवासी ग्राम मूसेपुर गिरंट ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में बताया कि गांव के आशाराम व सदाराम के मध्य संपत्ति के लिए विवाद चल रहा है। आशाराम की मां सिंगारी ने आशाराम की पत्नी सुनीता देवी के नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दी है। आशाराम और सदाराम में अक्सर कहासुनी होती रहती है।
आशाराम ने सदाराम के विरुद्ध श्रवण क्षेत्र चौकी पर एक शिकायती प्रार्थनापत्र दिया था। बताया कि मामले के निपटारे को लेकर 11 जून 2025 को वह अपने भाई मुकेश कुमार, प्रदीप कुमार और गांव के अन्य लोगों के साथ चौकी पर पहुंचे थे। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने पीड़ितों को कमरे में बुलाकर बेल्ट और बूट से पीटा, जातिसूचक गालियां दीं और नंगी पिस्टल दिखाकर एनकाउंटर की धमकी दी। इससे रामभेज के कान का पर्दा भी फट गया। रुपये देने से मना करने पर उसका, उसके भाई मुकेश कुमार व अशोक यादव का चालान कर दिया था।
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घटना के संबंध में थाना कोतवाली अकबरपुर में 12 जून को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने 13 जून को पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड प्रार्थनापत्र भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर से जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि रामभेज, राकेश कुमार और प्रदीप कुमार ने अपने बयान में पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की। सुनवाई करते हुए दो जुलाई को न्यायालय ने तत्कालीन चौकी प्रभारी व सिपाही पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। राहुल फिलहाल टांडा के मुबारकपुर में चौकी प्रभारी के पद पर कार्यरत है। इंस्पेक्टर श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि कोर्ट का आदेश प्राप्त हुआ है। कार्रवाई की जाएगी।
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