अंबेडकरनगर। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक बाल अपचारी को तीन माह का प्रोबेशन और चार अन्य अभियुक्तों को अर्थदंड की सजा सुनाई है। आलापुर के लाडिलापुर निवासी रामसजन, कैलाश और विनोद के खिलाफ वर्ष 2022 में मारपीट का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों पर 300-300 रुपये का जुर्माना लगाया है। राजेसुल्तानपुर के एक गांव निवासी बाल अपचारी के खिलाफ वर्ष 2021 में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। किशोर न्याय बोर्ड ने तीन माह के प्रोबेशन के साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इब्राहिमपुर के करमपुर निवासी मस्तराम के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने समेत अन्य धाराओं में अकबरपुर कोतवाली में वर्ष 1990 में केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में इनके ऊपर पांच हजार रुपये का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। संवाद