बिना नवीनीकरण के कीटनाशक दवाओं की बिक्री करने वाले 28 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। चेतावनी दी गई है कि यदि जांच के दौरान ऐसी दुकानों से कीटनाशक दवाओं की बिक्री होते पाया गया तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 व 1971 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि अकबरपुर नगर समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कई दुकानों पर कीटनाशक दवाओं की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। इनमें से कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है तो कुछ ऐसी हैं, जिनके लाइसेंस की सीमा समाप्त हो चुकी है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं की 28 दुकानें ऐसी हैं जिनका लाइसेंस 31 दिसंबर 2016 को ही समाप्त हो गया। इन्हें विलंब शुल्क के साथ 31 दिसंबर तक नवीनीकरण कराना था लेकिन कराया नहीं गया।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. धर्मराज सिंह ने बताया कि इन सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर कहा गया कि वे बिना नवीनीकरण कराए कीटनाशक दवाओं की बिक्री न करें। निरीक्षण के दौरान यदि दवाओं की बिक्री करते पाया गया तो उनके विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम धारा 1968 व 1971 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।