अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट राम विलास सिंह की अदालत ने एटीएम कार्ड बदलकर 50 हजार रुपये की ठगी के आरोप में जेल में बंद आरोपी धर्मेन्द्र सरोज की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ कई जनपदों में कुल 18 आपराधिक मुकदमें दर्ज होने का भी कोर्ट ने संज्ञान लिया।
मामला साइबर क्राइम थाना अंबेडकरनगर का है, जहां शाहरूख नामक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि 30 अगस्त 2025 को यूनियन बैंक के एटीएम में पिन बनाने गया था। इसी दौरान तीन लोगों ने मदद के नाम पर उसका एटीएम कार्ड बदल लिया और बाद में विभिन्न स्थानों से कुल 50 हजार रुपये निकाल लिए थे।
विवेचना के दौरान एटीएम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान धर्मेंद्र सरोज निवासी लक्ष्मणपुर लीलापुर प्रतापगढ़ के रूप में हुई थी। पुलिस ने 24 अक्तूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आने के बाद अदालत ने माना कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इसलिए अदालत ने जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है।