अंबेडकरनगर। वर्ष 2017 में अकबरपुर क्षेत्र में दर्ज डकैती, चोरी के माल की बरामदगी, गिरोहबंदी और अवैध असलहा रखने से जुड़े मामलों में कोर्ट ने बलिया जिले के फेफना क्षेत्र के एकबनी निवासी मिथुन गुप्ता उर्फ राहुल गुप्ता को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे-द्वितीय) हरबंश नारायण ने उसे नौ वर्ष तक के सश्रम कारावास और कुल 22,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने डकैती और चोरी के माल रखने के दो मामलों में नौ-नौ वर्ष के सश्रम कारावास व अवैध तमंचा और कारतूस बरामद होने के मामले में तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी है। वहीं, गिरोह बनाकर चोरी, चोरी के माल की खरीद-फरोख्त और फर्जीवाड़ा समेत अन्य धाराओं में भी दोषसिद्ध किया गया है। अकबरपुर के बहाउद्दीनपुर निवासी संदीप कुमार ने आठ मई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी गैरमौजूदगी में घर से नकदी, जेवर और मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 26 मई 2017 को अकबरपुर पुलिस और स्वाट टीम ने बसखारी मार्ग पर घेराबंदी कर पुलिस ने एक स्कूटी और बाइक सवार पांच लोगों को पकड़ा था। तलाशी में मिथुन गुप्ता उर्फ राहुल गुप्ता के पास से 12 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ, जबकि अन्य आरोपियों के पास से चाकू और संदिग्ध सामान मिला। पूछताछ में आरोपियों ने अंबेडकरनगर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया समेत कई जिलों में चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात बताई थी।
आरोपियों की निशानदेही पर बहाउद्दीनपुर स्थित एक मकान से चोरी का सामान बरामद किया गया। इसमें जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन, चार्जर, मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर, थंब मशीन, रिचार्ज कूपन, चोरी की स्कूटी, बाइक, शटर तोड़ने के औजार और वाहन लॉक खोलने वाली चाबियां शामिल थीं। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस विवेचना, बरामदगी, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए। बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मिथुन गुप्ता को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।