अंबेडकरनगर। अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने नौ दोषियों पर अर्थदंड लगाया है। एसीजेएम न्यायालय ने अहिरौली के मारपीट के मामले में चंटू उर्फ अमरनाथ, सुदामा, अमरजीत व इनकी बहन कबूतर निवासी बिशनपुर पर 600-600 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी थाना क्षेत्र के वर्ष 2004 के मारपीट के मामले में जानकी देवी, सुशीला, सुनीता निवासी मधुनूपुर मिरानपुर पर 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। मालीपुर के मारपीट के मामले में जूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय ने राजकुमार निवासी मालीपुर पर 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। एसीजेएम कोर्ट ने वर्ष 2005 के मारपीट के मामले में राजबली निवासी खासा दादू पट्टी पर 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।