अंबेडकरनगर। अकबरपुर इलाके में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी राकेश कुमार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अकबरपुर इलाके की एक महिला ने वर्ष 2017 में पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री के साथ गांव के ही राकेश कुमार ने डरा-धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया था। साथ ही, धमकी थी कि अगर किसी को जानकारी दी तो जान से मार देगा। इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व धमकाने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की ओर से पूरे प्रकरण की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दिया गया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चली। दोनों पक्षों की ओर से गवाहों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश मोहन कुमार ने मंगलवार को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 32 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी।