अंबेडकरनगर। लगभग दस वर्ष पहले हुए ईंट भट्ठा व्यवसायी ऐनुद्दीन हत्याकांड में माफिया सरगना खान मुबारक व सतीश यादव को साक्ष्य के अभाव में जनपद न्यायाधीश पीएन मिश्र ने बरी कर दिया। फैसला सुनाए जाने के समय माफिया को कड़ी सुरक्षा में हरदोई जेल से यहां लाया गया।
वर्ष 2012 में 14 अगस्त को रामपुर बेनीपुर निवासी भट्ठा व्यवसायी ऐनुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें हंसवर निवासी माफिया सरगना खान मुबारक व अन्य का नाम जांच के दौरान सामने आया था। इस मामले में शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश पदम नारायण मिश्र ने सुनवाई पूरी की।
गवाहों के मुकर जाने आदि के चलते अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाया। इसे देखते हुए जिला जज ने माफिया खान मुबारक व सतीश यादव को बरी कर दिया।