अंबेडकरनगर। अहिरौली इलाके में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के वर्ष 2024 के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट चिंताराम ने दोषी संजय मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अहिरौली क्षेत्र की एक युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 22 मई को वह शौच के लिए गई थी। तभी गांव के ही संजय मिश्रा और एक किशोर ने उनका मुंह बंद कर बंधक बना लिया और खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, धमकी देने और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया था।
इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट में चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत कुल नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण करने के बाद कोर्ट ने संजय मिश्रा को दोषी माना। सभी धाराओं में संजय मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अर्थदंड लगाया गया। संजय मिश्रा के अलावा दूसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई जहां वह विचाराधीन है।